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पुलिस पर फायर झोंकने के आरोपी को 2 वर्ष का कारावास
Updated Sat, 17 Feb 2018 10:40 PM IST
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रुद्रप्रयाग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने पुलिस पर फायर झोंकने के मामले में दोषी अपराधी को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है।
शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई में अदालत को बताया गया कि जिले में विभिन्न आपराधिक घटनाओं में लिप्त मुकेश थपलियाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सूचना मिलने पर 4 जून 2017 को टीम वांछित अपराधी को पकड़ने पीडब्लूडी बाईपास के पास पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोंक दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे घेरकर दबोच लिया। तब उसके पास से 315 बोर व 312 बोर का एक-एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए थे।
मामले में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता केपी खन्ना ने पैरवी की।
शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई में अदालत को बताया गया कि जिले में विभिन्न आपराधिक घटनाओं में लिप्त मुकेश थपलियाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सूचना मिलने पर 4 जून 2017 को टीम वांछित अपराधी को पकड़ने पीडब्लूडी बाईपास के पास पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोंक दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे घेरकर दबोच लिया। तब उसके पास से 315 बोर व 312 बोर का एक-एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए थे।
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मामले में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता केपी खन्ना ने पैरवी की।