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पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

Thu, 11 Oct 2018 10:57 PM IST
Updated Thu, 11 Oct 2018 10:57 PM IST
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पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
रुद्रप्रयाग। पत्नी की हत्या और पुत्री पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को दोषी पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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घटनाक्रम के अनुसार इसी वर्ष विगत 23 अप्रैल को इंद्रसेन ने अपनी दूसरी पत्नी कमला देवी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद उसने बेटी पर भी जानलेवा हमला किया जिससे वह चोटिल हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को 25 अप्रैल को रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।
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बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी इंद्रसेन (54) पुत्र आशा लाल निवासी ग्राम सणगू, रुद्रप्रयाग को पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन करावास और बेटी पर जानलेवा हमला करने पर 10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने मृतका के नाबालिग बच्चों के लिए प्रतिकर दिलाने के लिए विधिक प्राधिकरण को अनुशंसा की है, साथ ही बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था के लिए जिला बार कल्याण समिति को आदेश दिया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी समय-समय पर बच्चों की देखरेख का आदेश दिया गया है। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता केपी खन्ना ने पैरवी की।
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