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हिमाल्टो का माल्टा स्क्वैश फेल, 7500 रुपये जुर्माना
Updated Wed, 21 Feb 2018 10:49 PM IST
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रुद्रप्रयाग। स्वयं सेवी संस्था हिमाल्टो के माल्टा के स्क्वैश का सैंपल जांच में फेल पाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संस्था पर 7500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा यात्राकाल में यात्रा मार्ग से लिए गए दूध व खाने के तेल के तीन सैंपल भी जांच में फेल हुए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहीत अधिकारी प्रमोद सिंह रावत ने बताया कि बीते वर्ष केदारनाथ यात्रा के शुरू होने के दौरान हिमाल्टो के यहां से माल्टा के स्क्वैश का सैंपल लिया गया था। प्रयोगशाला में हुए जांच में इस खाद्य पदार्थ में शुगर की मात्रा मानकों के अनुसार नहीं पाई गई है। विभाग की ओर से संस्था को नोटिस भेज दिया गया है। डीएम कोर्ट रुद्रप्रयाग में मामले की सुनवाई में संस्था पर साढ़े सात हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया गया। इसके अलावा अगस्त्यमुनि के विजयनगर से लिया खुला दूध का सैंपल और सोनप्रयाग से पैकेट दूध व सरसों तेल का सैंपल भी जांच में फेल पाया गया है। ये दोनों पदार्थ ब्रांडेड कंपनी के हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। रावत ने बताया कि मामले में जल्द सुनवाई होगी। इधर, बुधवार को अभिहीत अधिकारी रावत व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलवंत सिंह चौहान द्वारा होली के त्योहार को देखते हुए रुद्रप्रयाग सहित मयाली, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, नगरासू, घोलतीर बाजार में दुकानों व मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 14 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिसमें मिठाई के चार, दूध के तीन, तेल के दो, मसाले के दो और दाल व नमकीन के एक-एक सैंपल शामिल हैं। इसके अलावा बदरीनाथ व गौरीकुंड हाईवे पर वाहनों में चेकिंग के दौरान भी पैकेट दूध के दो सैंपल लिए गए हैं। रावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 14 किलो मसाले व पापड़ को मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही लाइसेंस/पंजीकरण के मामले में 5 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहीत अधिकारी प्रमोद सिंह रावत ने बताया कि बीते वर्ष केदारनाथ यात्रा के शुरू होने के दौरान हिमाल्टो के यहां से माल्टा के स्क्वैश का सैंपल लिया गया था। प्रयोगशाला में हुए जांच में इस खाद्य पदार्थ में शुगर की मात्रा मानकों के अनुसार नहीं पाई गई है। विभाग की ओर से संस्था को नोटिस भेज दिया गया है। डीएम कोर्ट रुद्रप्रयाग में मामले की सुनवाई में संस्था पर साढ़े सात हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया गया। इसके अलावा अगस्त्यमुनि के विजयनगर से लिया खुला दूध का सैंपल और सोनप्रयाग से पैकेट दूध व सरसों तेल का सैंपल भी जांच में फेल पाया गया है। ये दोनों पदार्थ ब्रांडेड कंपनी के हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। रावत ने बताया कि मामले में जल्द सुनवाई होगी। इधर, बुधवार को अभिहीत अधिकारी रावत व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलवंत सिंह चौहान द्वारा होली के त्योहार को देखते हुए रुद्रप्रयाग सहित मयाली, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, नगरासू, घोलतीर बाजार में दुकानों व मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 14 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिसमें मिठाई के चार, दूध के तीन, तेल के दो, मसाले के दो और दाल व नमकीन के एक-एक सैंपल शामिल हैं। इसके अलावा बदरीनाथ व गौरीकुंड हाईवे पर वाहनों में चेकिंग के दौरान भी पैकेट दूध के दो सैंपल लिए गए हैं। रावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 14 किलो मसाले व पापड़ को मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही लाइसेंस/पंजीकरण के मामले में 5 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया है।
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