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आठ अगस्त से पॉलिथीन का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा
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रुड़की नगर निगम सभागार में पॉलिथीन पर प्रतिबंध को लेकर आयोजित बैठक में मौजूद नगर आयुक्त, प्रदुषण
- फोटो : ROORKEE
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प्लास्टिक का इस्तेमाल अब भारी पड़ सकता है। प्रशासन की ओर से आठ अगस्त से भारी भरकम जुर्माने के साथ सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत दुकान या फिर रेहड़ी से फल-सब्जी या फिर अन्य सामान पॉलिथीन में ले जाते हुए पकड़े जाने पर सौ रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं निर्माता, विक्रेता पर लाखों का जुर्माना लगाया जाएगा।
सोमवार को नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ ही शहर के व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था। नगर आयुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगर निगम की ओर से लगातार इस संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है लेकिन आठ अगस्त से अभियान सख्ती के साथ चलेगा। इस दौरान किसी को भी किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पॉलिथीन का उत्पादन करने वाले, इसकी बिक्री करने वाले दुकानदारों पर मोटा जुुर्माना लगेगा। साथ ही जो लोग पॉलिथीन में सामान लेकर जाते हुए पकड़े जाएंगे उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पंवार ने बताया कि पॉलिथीन में सामान खरीदने वाले ग्राहक पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाले पर पांच लाख, पॉलिथीन ट्रांसपोर्ट करने वाले पर दो लाख और खुदरा दुकानदार पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़ी एक सूची भी व्यापारियों को दी गई ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई भ्रम न हो। बैठक में सहायक नगर आयुक्त एसपी सिंह, गंगनहर कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्यपाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रांत सिरोही, सफाई निरीक्षक मृदुल कुमार, मनसा नेगी व व्यापार मंडल के पदाधिकारी अरविंद कश्यप, कमल चावला, अमन, पार्षद संजीव राय आदि मौजूद रहे।
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सोमवार को नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ ही शहर के व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था। नगर आयुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगर निगम की ओर से लगातार इस संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है लेकिन आठ अगस्त से अभियान सख्ती के साथ चलेगा। इस दौरान किसी को भी किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि पॉलिथीन का उत्पादन करने वाले, इसकी बिक्री करने वाले दुकानदारों पर मोटा जुुर्माना लगेगा। साथ ही जो लोग पॉलिथीन में सामान लेकर जाते हुए पकड़े जाएंगे उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पंवार ने बताया कि पॉलिथीन में सामान खरीदने वाले ग्राहक पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाले पर पांच लाख, पॉलिथीन ट्रांसपोर्ट करने वाले पर दो लाख और खुदरा दुकानदार पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़ी एक सूची भी व्यापारियों को दी गई ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई भ्रम न हो। बैठक में सहायक नगर आयुक्त एसपी सिंह, गंगनहर कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्यपाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रांत सिरोही, सफाई निरीक्षक मृदुल कुमार, मनसा नेगी व व्यापार मंडल के पदाधिकारी अरविंद कश्यप, कमल चावला, अमन, पार्षद संजीव राय आदि मौजूद रहे।
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