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चोरी के दो अलग अलग मामलों में तीन आरोपियों को सजा

Fri, 21 Feb 2020 12:03 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 21 Feb 2020 12:03 AM IST
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Three accused convicted in two different cases of theft
करीब डेढ़ वर्ष पहले लक्सर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता के चेंबर से और गोवर्धनपुर गांव में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दो-दो साल की सजा के अलावा एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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6 जून 2018 की रात को लक्सर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता रितेश शर्मा के चेंबर का ताला तोड़कर चोरों ने अंदर रखा सामान चुरा लिया था। रितेश ने चोरी के मामले में लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं खानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर स्थित शुभम की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में चोरों ने 18 अगस्त 2018 की रात को हजारों रुपये का सामान चुरा लिया था। शुभम ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में लक्सर पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य योगेश पुत्र विक्रम, रवि पुत्र सोरण, शाहरुख पुत्र शरीफ निवासी केहड़ा लक्सर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने तीनों के पास से दोनों घटनाओं में चोरी हुआ काफी सामान बरामद किया था। शासकीय अधिवक्ता मनोज राणा ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। चोरी के दोनों मामलों में अभियुक्तों को दो-दो साल की कैद और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि अदा न कर पाने पर उन्हें एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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