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Roorkee News: धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

Thu, 25 Sep 2025 12:23 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 25 Sep 2025 12:23 AM IST
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The accused's bail plea in a fraud case has been rejected.

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लक्सर। धोखाधड़ी कर एक व्यक्ति से ढाई हजार रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त की जमानत याचिका सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ हरिद्वार जीआरपी में भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि तीन सितंबर को अभियुक्त अरुण सोनी निवासी नागपुर महाराष्ट्र ने अपनी दो महिला साथियों के साथ मिलकर लक्सर रेलवे स्टेशन पर यूपीआई से पेमेंट करने के नाम पर एक व्यक्ति से 2500 रुपये की नकदी ठग ली थी। पीड़ित की तहरीर पर लक्सर जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। चार सितंबर को जीआरपी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आरोपी अरुण सोनी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई। इसमें उसने आरोपों को निराधार तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए स्वयं को छात्र व परिजन की देखरेख का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने न्यायालय को बताया था कि आरोपी ने अपनी दो महिला साथियों के साथ मिलकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भी वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उसने लक्सर रेलवे स्टेशन पर वारदात को अंजाम दिया। हरिद्वार में की गई वारदात के मामले में आरोपी को 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे जाहिर है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। अपराध संज्ञेय और गंभीर प्रकृति का है। उन्होंने आरोपी की जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी अरुण सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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