{"_id":"634eecfe87aa87406516ccfb","slug":"suit-filed-for-selling-counterfeit-goods-by-running-scheme-roorkee-news-drn425975185","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्कीम चलाकर नकली सामान बेचने पर वाद दायर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्कीम चलाकर नकली सामान बेचने पर वाद दायर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ग्राहकों को एक किलो देशी घी के साथ आधा किलो पनीर फ्री देने की स्कीम चलाने वाले डेयरी संचालक के सैंपल जांच में फेल आए हैं। निर्धारित समय पर दोबारा जांच के लिए आवेदन नहीं करने पर डेयरी संचालक के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि चार जुलाई को उन्हें चेकिंग के दौरान एक डेयरी पर चल रही स्कीम का पंफलेट मिला था। इस पंफलेट से मिले पते के बाद उन्होंने टीम के साथ डेयरी पर छापा मारा। वहां पर डेयरी संचालक ग्राहकों को स्कीम के तहत 700 रुपये में एक किलो देशी घी और आधा किलो पनीर बेच रहा था। ऐसे में टीम ने घी और पनीर के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए थे। जांच के बाद दोनों ही सैंपल फेल पाए गए थे। ऐसे में नियमानुसार डेयरी संचालक को सैंपलों की कहीं भी दोबारा जांच करवाने के लिए आवेदन करने का समय दिया गया था। एक माह के निर्धारित समय के बाद भी डेयरी संचालक ने कोई आवेदन नहीं किया। ऐसे में डेयरी संचालक के खिलाफ दोनों सैंपल फेल होने के मामले में एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
विज्ञापन
खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि चार जुलाई को उन्हें चेकिंग के दौरान एक डेयरी पर चल रही स्कीम का पंफलेट मिला था। इस पंफलेट से मिले पते के बाद उन्होंने टीम के साथ डेयरी पर छापा मारा। वहां पर डेयरी संचालक ग्राहकों को स्कीम के तहत 700 रुपये में एक किलो देशी घी और आधा किलो पनीर बेच रहा था। ऐसे में टीम ने घी और पनीर के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए थे। जांच के बाद दोनों ही सैंपल फेल पाए गए थे। ऐसे में नियमानुसार डेयरी संचालक को सैंपलों की कहीं भी दोबारा जांच करवाने के लिए आवेदन करने का समय दिया गया था। एक माह के निर्धारित समय के बाद भी डेयरी संचालक ने कोई आवेदन नहीं किया। ऐसे में डेयरी संचालक के खिलाफ दोनों सैंपल फेल होने के मामले में एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
विज्ञापन