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Roorkee News: पनियाला मार्ग चौड़ीकरण के लिए भवन स्वामियों को नोटिस की तैयारी
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स्थानीय पार्षद की मांग पर नगर निगम प्रशासन, गणेशपुर से पनियाला जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण की जद में आ रहे भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि निगम ने साफ किया है कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की एसओपी के अनुसार की जाएगी।
गौरतलब है कि गणेशपुर से होकर पनियाला पहुंचने का यह सबसे सुलभ और छोटा मार्ग माना जाता है। दूसरी ओर पनियाला जाने के लिए लोगों को दिल्ली-देहरादून हाईवे से मालवीय चौक, बीएसएम तिराहा और आजाद नगर चौक होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। गणेशपुर मार्ग से दूरी करीब आधी रह जाती है लेकिन इस मार्ग की सबसे बड़ी समस्या इसका संकरा होना है।
गणेशपुर से आगे करीब 400 मीटर बाद सड़क इतनी तंग हो जाती है कि एक समय में केवल एक ही वाहन निकल पाता है। दोनों ओर से वाहन आने पर अक्सर चालकों के बीच नोकझोंक भी होती रहती है। मंगलवार को पार्षद कुलदीप तोमर ने इस संबंध में नगर आयुक्त को पत्र सौंपकर बताया कि मार्ग चौड़ीकरण का प्रस्ताव नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में ही पारित हो चुका है लेकिन कई बार पत्राचार के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
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पार्षद ने मांग की कि जिन भवनों का निर्माण वैध है और जो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते उन्हें नियमानुसार मुआवजा देकर सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने वरिष्ठ कर निर्धारण अधिकारी एसपी गुप्ता को कोर्ट की एसओपी के अनुरूप संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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गौरतलब है कि गणेशपुर से होकर पनियाला पहुंचने का यह सबसे सुलभ और छोटा मार्ग माना जाता है। दूसरी ओर पनियाला जाने के लिए लोगों को दिल्ली-देहरादून हाईवे से मालवीय चौक, बीएसएम तिराहा और आजाद नगर चौक होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। गणेशपुर मार्ग से दूरी करीब आधी रह जाती है लेकिन इस मार्ग की सबसे बड़ी समस्या इसका संकरा होना है।
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गणेशपुर से आगे करीब 400 मीटर बाद सड़क इतनी तंग हो जाती है कि एक समय में केवल एक ही वाहन निकल पाता है। दोनों ओर से वाहन आने पर अक्सर चालकों के बीच नोकझोंक भी होती रहती है। मंगलवार को पार्षद कुलदीप तोमर ने इस संबंध में नगर आयुक्त को पत्र सौंपकर बताया कि मार्ग चौड़ीकरण का प्रस्ताव नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में ही पारित हो चुका है लेकिन कई बार पत्राचार के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
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पार्षद ने मांग की कि जिन भवनों का निर्माण वैध है और जो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते उन्हें नियमानुसार मुआवजा देकर सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने वरिष्ठ कर निर्धारण अधिकारी एसपी गुप्ता को कोर्ट की एसओपी के अनुरूप संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।