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हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने दिया 25 हजार की वसूली का नोटिस

Sun, 21 Nov 2021 08:27 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 21 Nov 2021 08:27 PM IST
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notice of recovery of 25 thousand on the order of high court
नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में वादी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके बाद स्पेशल अपील करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वादी के जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 25 हजार कर दिया। अब हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने वादी को नोटिस भेजकर जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
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लक्सर विकासखंड के दरगाहपुर निवासी कपिल कुमार गोयल ने पिछले कार्यकाल में तत्कालीन ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत पर पहले ब्लॉक, फिर तहसील, जिला व प्रदेश स्तर पर 10 से अधिक बार जांच हुई, लेकिन एक बार भी कार्यों में गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद कपिल ने इसी मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2021 में इसे बलहीन माना और रद्द करने के साथ ही वादी कपिल पर 10 हजार का जुर्माना लगाया था। कपिल को जुर्माने की रकम चार सप्ताह के भीतर बार एसोसिएशन के एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा करनी थी, लेकिन उसने रकम अदा नहीं की, बल्कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील संख्या 342/2021 दायर कर दी। इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता कपिल पर पहले से लगाई गई 10 हजार के जुर्माने की धनराशि को बढ़ाकर 25 हजार कर दिया है। हाईकोर्ट ने डीएम हरिद्वार को कपिल से जुर्माने की धनराशि वसूल कर बार एसोसिएशन के एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अब डीएम विनय शंकर पांडे ने याचिकाकर्ता कपिल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह से पहले 25 हजार की धनराशिह अदा करने को कहा है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता खुद रकम जमा नहीं करेगा तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए इसकी वसूली की जाएगी।
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