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Roorkee News: फिरौती मांगने के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं
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ग्राम प्रधान के पति को धमकी देकर 10 लाख की रकम मांगने का मामला
ग्राम प्रधान के पति से 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी हबीबपुर कुड़ी गांव की ग्राम प्रधान के पति प्रवीण कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 19 अप्रैल को उनके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से काॅल आई थी। फोनकर्ता ने उनसे 10 लाख की रंगदारी मांगते हुए रकम नहीं देने पर गोली मारकर हत्या की धमकी दी थी। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
मामले में रवि निवासी ग्राम हबीबपुर कुड़ी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। इसमें आरोपी ने स्वयं के मामले में नामजद नहीं होने और आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी से फिरौती मांगने के लिए जिस मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल हुआ उसका संबंध आरोपी से है। आरोपी के शपथपत्र के मुताबिक उसका आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने आरोपी की अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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ग्राम प्रधान के पति से 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी हबीबपुर कुड़ी गांव की ग्राम प्रधान के पति प्रवीण कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 19 अप्रैल को उनके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से काॅल आई थी। फोनकर्ता ने उनसे 10 लाख की रंगदारी मांगते हुए रकम नहीं देने पर गोली मारकर हत्या की धमकी दी थी। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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मामले में रवि निवासी ग्राम हबीबपुर कुड़ी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। इसमें आरोपी ने स्वयं के मामले में नामजद नहीं होने और आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी से फिरौती मांगने के लिए जिस मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल हुआ उसका संबंध आरोपी से है। आरोपी के शपथपत्र के मुताबिक उसका आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने आरोपी की अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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