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बिना अनुमति चल रहे होटलों की गुल होगी बत्ती

Sat, 18 Mar 2017 09:56 PM IST
अमर उजाला रुड़की
अमर उजाला रुड़की Updated Sat, 18 Mar 2017 09:56 PM IST
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लिए बगैर संचालित हो रहे होटलों की अब खैर नहीं है। शासन ने शहर में आठ होटलों की बिजली काटने के आदेश ऊर्जा निगम को दिए हैं। इन होटलों पर कार्रवाई के लिए स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय की ओर से रिपोर्ट प्रदूषण बोर्ड मुख्यालय को भेजी गई थी। शासन की ओर से की गई कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप की स्थिति है।

 एनजीटी की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बिना अनुमति के संचालित हो रहे होटलों को बंद कराने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार शहर में करीब 40 छोटे-बड़े होटल संचालित है। एक साल पहले तक इनमें से मात्र तीन होटलों के पास ही प्रदूषण बोर्ड की अनुमति थी। लेकिन पिछले कुछ माह से हुई सख्ती के बाद अधिकांश होटलों ने बोर्ड को आवेदन कर अनुमति हासिल कर ली, जबकि आठ होटल अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ने अनुमति के लिए आवेदन तक नहीं किया था। इन आठ होटलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक सप्ताह पहले बोर्ड मुख्यालय देहरादून को संस्तुति रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसके आधार पर शासन की ओर से ऊर्जा निगम को इन आठ होटलों की बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद ऊर्जा निगम के अधिकारियों की ओर से संबंधित होटलों को नोटिस जारी किए गए हैं।  होटल संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
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 प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार जोशी ने बताया कि शहर के आठ होटलों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय को भेजी गई थी। जिसके बाद ऊर्जा निगम को होटलों की बिजली काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कनेक्शन कटने के बाद रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड मुख्यालय को भेजी जाएगी।
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पालिथीन उत्पाद बनाने वाले फैक्ट्रियों पर तलवार
हाईकोर्ट की ओर से पालिथीन उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को एक सप्ताह के भीतर बंद किए जाने के आदेश के बाद इससे जिले की करीब 20 फैक्ट्रियों पर बंदी की तलवार लटक गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ऐसी फैक्ट्रियों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद कार्रवाई की बात कही है।


नैनीताल हाईकोर्ट ने पालिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत हाईकोर्ट ने पालिथीन व इससे संबंधित उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को एक सप्ताह में बंद कराए जाने के आदेश शासन को दिए हैं। आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी हरकत में आ गया है। बोर्ड अपने यहां पंजीकृत फैक्ट्रियों में पालिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों की सूची तैयार करने में जुट गया है। अधिकारियों के अनुसार जिले में इन फैक्ट्रियों की संख्या 20 के आसपास है। अभी हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अध्ययन करने के बाद ही पता लग सकेगा कि इसके तहत पालिथीन के अलावा अन्य किस तरह के उत्पाद निर्मित्त करने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होनी है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार जोशी ने बताया कि आदेश के अनुपालन में जल्द ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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