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बच्चे की हत्या में सौतेले बाप को उम्र कैद
अमर उजाला ब्यूरो रुड़की
Updated Wed, 14 Dec 2016 11:07 PM IST
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छह वर्ष के मासूम बच्चे की हत्या के दोष में न्यायालय ने सौतेले बाप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह पुंडीर ने बताया कि कलियर नई बस्ती निवासी एक छह वर्ष का बालक अब्दुर्रहमान 21 नवंबर 2013 को लापता हो गया था। बच्चे की तलाश की गई तो खेत की झाड़ियों में उसका शव पड़ा मिला था। बच्चे की मां रेशमा खातून ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोप में बालक के सौतेले पिता असलम उर्फ फिरोज पुत्र सिराज खान उर्फ बुद्धू खान निवासी पूरे मियां खान, थाना ज्ञानपुर भदोई, हाल निवासी कलियर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में बात सामने आई थी कि अब्दुर्रहमान सौतेला बेटा होने की वजह से असलम उसे पसंद नहीं करता था। इसलिए उसने उसकी हत्या की। मुकदमे की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की कोर्ट में चली। सुबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह पुंडीर ने बताया कि कलियर नई बस्ती निवासी एक छह वर्ष का बालक अब्दुर्रहमान 21 नवंबर 2013 को लापता हो गया था। बच्चे की तलाश की गई तो खेत की झाड़ियों में उसका शव पड़ा मिला था। बच्चे की मां रेशमा खातून ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोप में बालक के सौतेले पिता असलम उर्फ फिरोज पुत्र सिराज खान उर्फ बुद्धू खान निवासी पूरे मियां खान, थाना ज्ञानपुर भदोई, हाल निवासी कलियर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में बात सामने आई थी कि अब्दुर्रहमान सौतेला बेटा होने की वजह से असलम उसे पसंद नहीं करता था। इसलिए उसने उसकी हत्या की। मुकदमे की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की कोर्ट में चली। सुबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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