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खनन के नाम पर 72 लाख की ठगी

Mon, 23 May 2016 11:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला रुड़की
ब्यूरो/अमर उजाला रुड़की Updated Mon, 23 May 2016 11:56 PM IST
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लक्सर। दिल्ली के कारोबारियों से खनन के नाम पर पिता-पुत्र ने 72 लाख रुपये की ठगी कर ली । कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनो आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पैसे वापस मांगने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई है।

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नफजगढ़ नई दिल्ली निवासी संदीप पुत्र जगवीर सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना देकर बताया कि 2012 में उसका सम्पर्क लक्सर के रामपुर रायघटी में खनन कारोबार करने वाले सतीश व इलम  से हुआ था। जिसके बाद उसकी दोनों से नजदीकियां बढ़ती चली गई। संदीप का कहना है कि धोखाधड़ी की मंशा से सतीश व इलम दोनों ने उसे खनन कारोबार करने की सलाह दी। जिस पर दोनों पक्षों में साझीदारी के तहत खनन करने की सहमति बन गई। संदीप का आरोप है कि खनन करने के लिए उसने दोनों बाप बेटे को 72 लाख 65 हजार रुपये तीन बार में दिए थे। जिस पर सतीश व इलम ने पावर ऑफ अटार्नी के तहत कुछ भूमि भी रामपुर रायघटी में संदीप के नाम कराई थी। लेकिन अब इन लोगों ने बेईमानी कर पावर ऑफ  अटार्नी भी तुड़वा दी और खनन करने के लिए दिए गए पैसे को भी देने से मना करने लगे है। आरोप यह भी है कि सतीश को पैसे वापस मांगने पर बाप बेटे ने जान से मारने की धमकी दी है। कोर्ट ने संदीप के प्रार्थना पत्र पर गौर करते हुए बाप बेटा सतीश व इलम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ  मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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