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परिवहन कर अधिकारी समेत चार पर मारपीट का केस
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पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर परिवहन कर अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय के खिलाफ रंजिशन स्कूल बस का चालान करने और चालक से मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है।
गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव सरकड़ी ताहरपुर निवासी अब्दुल समद ने बताया कि वह एमजीएस स्कूल की बस चलाता है। दिसंबर में परिवहन कर अधिकारी ने स्कूल की छवि खराब करने की नीयत से बस का चालान कर दिया था। स्कूल प्रबंधन की ओर से चालान अदा कर दिया गया था। आरोप है कि 20 दिसंबर 2021 की सुबह करीब नौ बजे वह बस लेकर जा रहे थे। इस बीच रास्ते में इब्राहिमपुर गांव के पास परिवहन कर अधिकारी ने स्कूल बस को रोक लिया था। आरोप है कि परिवहन कर अधिकारी ने गाली-गलौज करते हुए बस का चालान कर दिया था। उन्होंने जरूरी कागज दिखाए तो उन्हें फाड़ दिया था। विरोध करने पर परिवहन कर अधिकारी और अन्य कर्मचारियों ने गाली-गलौज कर मारपीट कर घायल कर दिया था। उन्होंने मामले की तहरीर पर पुलिस को दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। अब मामले में कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्य पाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर परिवहन कर अधिकारी द्वितीय रविंद्र पाल सैनी और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव सरकड़ी ताहरपुर निवासी अब्दुल समद ने बताया कि वह एमजीएस स्कूल की बस चलाता है। दिसंबर में परिवहन कर अधिकारी ने स्कूल की छवि खराब करने की नीयत से बस का चालान कर दिया था। स्कूल प्रबंधन की ओर से चालान अदा कर दिया गया था। आरोप है कि 20 दिसंबर 2021 की सुबह करीब नौ बजे वह बस लेकर जा रहे थे। इस बीच रास्ते में इब्राहिमपुर गांव के पास परिवहन कर अधिकारी ने स्कूल बस को रोक लिया था। आरोप है कि परिवहन कर अधिकारी ने गाली-गलौज करते हुए बस का चालान कर दिया था। उन्होंने जरूरी कागज दिखाए तो उन्हें फाड़ दिया था। विरोध करने पर परिवहन कर अधिकारी और अन्य कर्मचारियों ने गाली-गलौज कर मारपीट कर घायल कर दिया था। उन्होंने मामले की तहरीर पर पुलिस को दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। अब मामले में कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्य पाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर परिवहन कर अधिकारी द्वितीय रविंद्र पाल सैनी और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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