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सीईओ और एकाउंटेंट पर पांच-पांच हजार का जुर्माना

Mon, 03 Feb 2020 11:33 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 03 Feb 2020 11:33 PM IST
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Five thousand fine on CEO and accountant
भगवानपुर। मिलाप नगर ढंडेरा रुड़की निवासी प्रविंद कुमार ने दो अलग अलग आरटीआई में आठ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। यह सूचना सातवें वेतन आयोग के एरियर को लेकर मांगी गई थी। शिक्षा विभाग ने सूचना नहीं दी। अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने सीईओ और एकाउंटेंट पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सूचना में सातवें वेतन आयोग के अवशेष भुगतान, जिन शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को एरियर का भुगतान हो चुका है उनके बिलों की फोटो कॉपी के साथ ही जिन प्रधानाध्यापकों के एरियर का भुगतान नहंीं हुआ है, उनकी संख्या मांगी गई थी।
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अपीलार्थी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपील की थी। उसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद अपीलार्थी ने सूचना आयोग में अपील की थी। द्वितीय अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने बीती 29 जनवरी को मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. आनंद भारद्वाज पर पांच हजार का जुर्माना लगाया।
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यह राशि जो तीन समान किश्तों में उनके वेतन से काटकर राजकोष में जमा की जाएगी। वहीं, प्रविंद्र कुमार ने परियोजना अधिकारी हरिद्वार से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के संबंध में पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। विभाग सूचना नहीं दे पाया।

द्वितीय अपील में सुनवाई करते हुए 29 जनवरी को ही मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने पटल प्रभारी सुरेश वर्मा एकाउंटेंट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रोशनाबाद पर भी पांच हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना तीन समान किश्तों में काटकर राजकोष में जमा करना होगा।
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