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गलत तरीके से पट्टे आवंटित करने का लगाया आरोप
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ब्यूरो/अमर उजाला, लक्सर
बहादुरपुर गांव के ग्रामीणों ने पिछले दिनों बेघर हुए ग्रामीणों को गलत ढंग से पट्टे आवंटित करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर हंगामा किया। इसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम से मामले में तत्काल जांचकर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने प्रस्ताव के अनुमोदन पर रोक लगाकर ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिया है ।
विकास खंड के बहादरपुर गांव निवासी कमलेश शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें कमलेश ने तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने बहादरपुर खादर में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इस पर जिला प्रशासन ने तालाब की भूमि से मकानों को तुड़वाया था, तभी से गांव के कई परिवार तंबू डालकर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम लक्सर से ग्राम सभा की खाली पड़ी भूमि पर बेघर हुए लोगों को आवासीय पट्टे जारी करने की मांग की थी। इस पर एसडीएम ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को बेघर हुए ग्रामीणों को आवासीय पट्टे आवंटित करने के निर्देश दिए थे। एसडीएम के आदेश पर पंचायत की बैठक में करीब 13 पट्टे आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन गांव के ग्रामीणों ने अपात्र लोगों को पट्टे आवंटित करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर हंगमा किया। उनका कहना था कि जिन लोगों को बैठक आयोजित कर आवासीय पट्टे जारी करने का प्रस्ताव पास किया गया है। उक्त लोग उसके पात्र नहीं है उन्होंने एसडीएम से मामले में तत्काल जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। इस पर एसडीएम ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही एसडीएम ने पंचायत के प्रस्ताव के अनुमोदन पर भी रोक लगा दी है। मुराद अली, तस्लीम, यासीन, रफाकत, साजिद, सईद, याकूब, कल्लू, आफताब, हाशिम, जाकिर, मोनू, निसार, महबूब, तनवीर, समीम, आसिफ आदि मौजूद थे। उधर, एसडीएम कौस्तुभ मिश्र का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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बहादुरपुर गांव के ग्रामीणों ने पिछले दिनों बेघर हुए ग्रामीणों को गलत ढंग से पट्टे आवंटित करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर हंगामा किया। इसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम से मामले में तत्काल जांचकर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने प्रस्ताव के अनुमोदन पर रोक लगाकर ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिया है ।
विकास खंड के बहादरपुर गांव निवासी कमलेश शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें कमलेश ने तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने बहादरपुर खादर में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इस पर जिला प्रशासन ने तालाब की भूमि से मकानों को तुड़वाया था, तभी से गांव के कई परिवार तंबू डालकर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम लक्सर से ग्राम सभा की खाली पड़ी भूमि पर बेघर हुए लोगों को आवासीय पट्टे जारी करने की मांग की थी। इस पर एसडीएम ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को बेघर हुए ग्रामीणों को आवासीय पट्टे आवंटित करने के निर्देश दिए थे। एसडीएम के आदेश पर पंचायत की बैठक में करीब 13 पट्टे आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन गांव के ग्रामीणों ने अपात्र लोगों को पट्टे आवंटित करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर हंगमा किया। उनका कहना था कि जिन लोगों को बैठक आयोजित कर आवासीय पट्टे जारी करने का प्रस्ताव पास किया गया है। उक्त लोग उसके पात्र नहीं है उन्होंने एसडीएम से मामले में तत्काल जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। इस पर एसडीएम ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही एसडीएम ने पंचायत के प्रस्ताव के अनुमोदन पर भी रोक लगा दी है। मुराद अली, तस्लीम, यासीन, रफाकत, साजिद, सईद, याकूब, कल्लू, आफताब, हाशिम, जाकिर, मोनू, निसार, महबूब, तनवीर, समीम, आसिफ आदि मौजूद थे। उधर, एसडीएम कौस्तुभ मिश्र का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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