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खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
Updated Wed, 31 Jan 2018 11:18 AM IST
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रुड़की। ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसई से संबंधित अभिलेख न देने पर सूचना आयोग ने भगवानपुर के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राकेश मोहन नयाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि को दो माह के अंदर राजकोष में जमा करने के आदेश मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार को दिए हैं।
चावमंडी रुड़की निवासी जगदीश उर्फ गजे सिंह ने वर्ष 2016 में आरटीआई के तहत खंड विकास अधिकारी भगवानपुर से ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसई से संबंधित अभिलेख मांगे थे। काफी समय तक जब अभिलेख नहीं मिले तो गजे सिंह ने सूचना आयोग में अपील की। जिस पर सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने खंड विकास अधिकारी भगवानपुर को आदेशित किया था कि ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसई से संबंधित अभिलेख वर्तमान ग्राम प्रधान को 2 माह के अंदर उपलब्ध करा दिए जाएं, लेकिन दो माह बाद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। 23 मार्च 2017 को खंड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
4 दिसंबर 2017 को राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने अभिलेख उपलब्ध न कराने के आरोप में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राकेश नयाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए। उक्त राशि को 2 माह के भीतर राजकोष में जमा कराने के आदेश हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए हैं।
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चावमंडी रुड़की निवासी जगदीश उर्फ गजे सिंह ने वर्ष 2016 में आरटीआई के तहत खंड विकास अधिकारी भगवानपुर से ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसई से संबंधित अभिलेख मांगे थे। काफी समय तक जब अभिलेख नहीं मिले तो गजे सिंह ने सूचना आयोग में अपील की। जिस पर सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने खंड विकास अधिकारी भगवानपुर को आदेशित किया था कि ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसई से संबंधित अभिलेख वर्तमान ग्राम प्रधान को 2 माह के अंदर उपलब्ध करा दिए जाएं, लेकिन दो माह बाद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। 23 मार्च 2017 को खंड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
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4 दिसंबर 2017 को राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने अभिलेख उपलब्ध न कराने के आरोप में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राकेश नयाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए। उक्त राशि को 2 माह के भीतर राजकोष में जमा कराने के आदेश हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए हैं।
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