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खराब एसी के बदले नया एसी नई वारंटी के साथ देने का आदेश
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ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
उपभोक्ता फोरम ने एसी निर्माता कंपनी और डीलर को उत्पादित त्रुटियुक्त एसी के बदले नई वारंटी के साथ नया एसी देने या फिर उसकी कीमत मय ब्याज लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही वाद खर्च के रूप में दो हजार की राशि भी उपभोक्ता को देने का फैसला दिया है।
उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता गोपाल नारसन ने बताया कि न्यू आदर्श नगर रुड़की निवासी विजय सैनी ने रुड़की सिविल लाइंस स्थित जनता इलेक्ट्रिकल्स से लॉयड कंपनी का एक एसी 29 मई 2013 को 26 हजार में खरीदा था, जिसकी वारंटी खरीद तिथि से एक वर्ष थी। लेकिन उक्त एसी खरीदने के कुछ दिन बाद ही खराब हो गया। डीलर और कंपनी से शिकायत की गई। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित उपभोक्ता ने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम के अध्यक्ष कुंवर सेन और सदस्यगण अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसी निर्माता कंपनी लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और उसके डीलर जनता इलेक्ट्रिकल्स को उत्पादित त्रुटियुक्त एसी बेचने के लिए सेवा में कमी का जिम्मेदार माना है। आदेश में उपभोक्ता नई वारंटी के साथ नया एसी देने या फिर एसी की कीमत मय वार्षिक ब्याज दर से लौटाने और वाद कर्ज के रूप में दो हजार रुपये दिए जाने का फैसला सुनाया है।
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उपभोक्ता फोरम ने एसी निर्माता कंपनी और डीलर को उत्पादित त्रुटियुक्त एसी के बदले नई वारंटी के साथ नया एसी देने या फिर उसकी कीमत मय ब्याज लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही वाद खर्च के रूप में दो हजार की राशि भी उपभोक्ता को देने का फैसला दिया है।
उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता गोपाल नारसन ने बताया कि न्यू आदर्श नगर रुड़की निवासी विजय सैनी ने रुड़की सिविल लाइंस स्थित जनता इलेक्ट्रिकल्स से लॉयड कंपनी का एक एसी 29 मई 2013 को 26 हजार में खरीदा था, जिसकी वारंटी खरीद तिथि से एक वर्ष थी। लेकिन उक्त एसी खरीदने के कुछ दिन बाद ही खराब हो गया। डीलर और कंपनी से शिकायत की गई। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित उपभोक्ता ने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम के अध्यक्ष कुंवर सेन और सदस्यगण अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसी निर्माता कंपनी लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और उसके डीलर जनता इलेक्ट्रिकल्स को उत्पादित त्रुटियुक्त एसी बेचने के लिए सेवा में कमी का जिम्मेदार माना है। आदेश में उपभोक्ता नई वारंटी के साथ नया एसी देने या फिर एसी की कीमत मय वार्षिक ब्याज दर से लौटाने और वाद कर्ज के रूप में दो हजार रुपये दिए जाने का फैसला सुनाया है।
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