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कालेज की जमीन खुर्द बुर्द करने पर शिक्षक निलंबित
अमर उजाला ब्यूरो लक्सर
Updated Sun, 18 Dec 2016 09:52 PM IST
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कृषक इंटर कालेज रायसी के एक शिक्षक को कालेज की जमीन खुर्द-बुर्द करने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
प्रधानाचार्य की शिकायत पर एसडीएम ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी थी। इसके बाद जांच अधिकारी ने प्रधानाचार्य को मामले में मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश जारी किए हैं।
कृषक इंटर कालेज रायसी के प्रधानाचार्य गिरीश कुमार शर्मा ने पिछले दिनों उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि कालेज के पास अपनी काफी जमीन है। इसमें से 43 बीघा जमीन कालेज के शिक्षक आजाद सिंह को 25 जनवरी 2015 से 25 जनवरी 2017 तक ठेके पर दिया गया था लेकिन, आजाद सिंह ने जमीन को किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को ठेके पर दे दी लेकिन, यह नियमानुसार गलत है। उसके बाद आजाद सिंह के ठेके को निरस्त करते हुए जमीन को खाली करने के आदेश दिए गए थे फिर भी आजाद सिंह ने जमीन को खुर्द-बुर्द करने के षड्यंत्र रचते हुए अन्य किसी व्यक्ति को जमीन की नोटरी करवा दी है।
प्रधानाचार्य ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद उपजिलाधिकारी ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी अंबिका राम आर्य को सौंपी थी। अंबिका राम आर्य ने मामले की जांच में आरोप सही पाए गए। इसके तहत आजाद का निलंबन कर दिया गया है। साथ ही उनके वेतन पर भी रोक लगा दी है। जांच अधिकारी ने आजाद सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रधानाचार्य को दे दिए हैं। जिसके बाद पूरे मामले को लेकर प्रधानाचार्य गिरीश कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
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कोट
जांच पड़ताल में आरोप सही पाए गए हैं। इसके बाद आजाद सिंह का निलंबन किया गया है। प्रधानाचार्य को पुलिस में मुकदमा दर्ज के लिए भी आदेशित किया गया है।
-अंबिकाराम आर्य, खंड शिक्षा अधिकारी, लक्सर
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प्रधानाचार्य की शिकायत पर एसडीएम ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी थी। इसके बाद जांच अधिकारी ने प्रधानाचार्य को मामले में मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश जारी किए हैं।
कृषक इंटर कालेज रायसी के प्रधानाचार्य गिरीश कुमार शर्मा ने पिछले दिनों उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि कालेज के पास अपनी काफी जमीन है। इसमें से 43 बीघा जमीन कालेज के शिक्षक आजाद सिंह को 25 जनवरी 2015 से 25 जनवरी 2017 तक ठेके पर दिया गया था लेकिन, आजाद सिंह ने जमीन को किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को ठेके पर दे दी लेकिन, यह नियमानुसार गलत है। उसके बाद आजाद सिंह के ठेके को निरस्त करते हुए जमीन को खाली करने के आदेश दिए गए थे फिर भी आजाद सिंह ने जमीन को खुर्द-बुर्द करने के षड्यंत्र रचते हुए अन्य किसी व्यक्ति को जमीन की नोटरी करवा दी है।
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प्रधानाचार्य ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद उपजिलाधिकारी ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी अंबिका राम आर्य को सौंपी थी। अंबिका राम आर्य ने मामले की जांच में आरोप सही पाए गए। इसके तहत आजाद का निलंबन कर दिया गया है। साथ ही उनके वेतन पर भी रोक लगा दी है। जांच अधिकारी ने आजाद सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रधानाचार्य को दे दिए हैं। जिसके बाद पूरे मामले को लेकर प्रधानाचार्य गिरीश कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
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जांच पड़ताल में आरोप सही पाए गए हैं। इसके बाद आजाद सिंह का निलंबन किया गया है। प्रधानाचार्य को पुलिस में मुकदमा दर्ज के लिए भी आदेशित किया गया है।
-अंबिकाराम आर्य, खंड शिक्षा अधिकारी, लक्सर