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Roorkee News: चुड़ियाला मोहनपुर के ग्राम प्रधान अयोग्य घोषित

Tue, 22 Sep 2026 11:43 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:43 PM IST
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Churiyala Mohanpur village head declared ineligible
दो अलग-अलग मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने और नामांकन के समय झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में चुड़ियाला मोहनपुर के ग्राम प्रधान मनोज कुमार को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी भगवानपुर डीएस नेगी ने मामले की सुनवाई और अभिलेखों की जांच के बाद यह आदेश जारी किया गया।
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शिकायतकर्ता सत्यपाल त्यागी निवासी चुड़ियाला मोहनपुर ने एक जून 2026 को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान मनोज कुमार का नाम नगर निगम रुड़की के वार्ड संख्या-18 उत्तरी गणेशपुर और ग्राम पंचायत चुड़ियाला मोहनपुर की मतदाता सूची में दर्ज था। शिकायत में नामांकन के दौरान इस तथ्य को छिपाने और झूठा शपथपत्र देने का भी आरोप लगाया गया था।
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नोटिस के जवाब में मनोज कुमार ने बताया था कि उन्होंने ग्राम प्रधान के नामांकन से पहले 19 अगस्त 2021 को नगर निगम रुड़की में अपना नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने इसकी रसीद भी प्रस्तुत की। हालांकि जांच में सामने आया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए निर्धारित एक रुपये का चालान 19 जनवरी 2023 को जमा किया गया था जबकि पंचायत चुनाव सितंबर 2022 में हो चुके थे। अभिलेखों के अनुसार नगर निगम की मतदाता सूची से नाम मार्च 2023 में हटाया गया।
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मनोज कुमार ने पूर्व में ललित कुमार की ओर से दायर चुनाव याचिका खारिज होने का हवाला देते हुए खुद को निर्दोष बताया था। जांच में पाया गया कि उक्त याचिका 90 दिन की निर्धारित अवधि के बाद दाखिल होने और निर्धारित शुल्क जमा नहीं किए जाने के कारण पोषणीय न होने पर खारिज हुई थी।


उस आदेश को दोहरी मतदाता सूची के आरोप को सही ठहराने वाला आधार नहीं माना गया। जांच में दोनों मतदाता सूचियों में मनोज कुमार का नाम दर्ज होना प्रमाणित पाया गया। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद उनके स्पष्टीकरण और अभिलेखों की जांच करते हुए पंचायती राज अधिनियम के तहत एसडीएम भगवानपुर ने उन्हें ग्राम प्रधान पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
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