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Roorkee News: नए धर्मांतरण कानून के तहत जिले में पहला मुकदमा दर्ज

Mon, 09 Jan 2023 09:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Mon, 09 Jan 2023 09:43 PM IST
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case registered in the district under the new conversion
उत्तराखंड में कड़े धर्मांतरण कानून बनने के बाद हरिद्वार जिले के कनखल थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने रविवार की देर रात पति-पत्नी सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद जल्द गिरफ्तारी की जा सकती है।
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पुलिस के मुताबिक रविवार को राजागार्डन जगजीतपुर स्थित एक घर में धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था। रविवार की देर रात पुलिस ने सचिन सैनी निवासी गंगादासपुर फेरुपुर पथरी की शिकायत पर दिनेश निवासी जगजीतपुर, जैबिस्टन और उसकी पत्नी स्टैला निवासी तमिलनाडु हाल निवासी पहाड़ी बाजार कनखल, गिन्नी निवासी पंजाब हाल कनखल के खिलाफ नए धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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सचिन सैनी ने आरोप लगाया था कि समाज कल्याण विभाग रोशनाबाद में दिनेश से मुलाकात हुई। जहां उसने अपने घर पर सत्संग होने की बात कहकर उसे बुलाया। रविवार को जब दिनेश के घर पहुंचा तो महिला स्टैला, जैबिस्टन, गिन्नी उसे मिले। इन्होंने कारोबार करने के लिए एक से दो लाख रुपये की रकम देने का वादा किया। इसकी एवज में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने का दबाव बनाया। सचिन ने धर्म परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच लोगों को जानकारी मिली और मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। थाना प्रभारी नरेश राठौड़ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
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नए धर्मांतरण कानून के तहत कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जबकि आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है।
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