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Roorkee News: ग्राम प्रधान के पति से फिरौती मांगने के आरोपी को जमानत नहीं

Sat, 31 Oct 2026 12:27 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 12:27 AM IST
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Bail denied to man accused of demanding ransom from village heads husband
ग्राम प्रधान के पति से 10 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने मामले में तमंचे और कारतूस के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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वादी हबीबपुर कुड़ी गांव की ग्राम प्रधान के पति प्रवीण कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 19 अप्रैल को उनके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से काॅल आई थी। फोनकर्ता ने उनसे 10 लाख की रंगदारी मांगते हुए रकम नहीं देने पर गोली मारकर हत्या की धमकी दी थी। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में गिरफ्तार हुए एक आरोपी दीपक निवासी रायसी की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। इसमें आरोपी ने स्वयं के मामले में नामजद नहीं होने और आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय से जमानत की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को गंभीर बताते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है।
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