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Roorkee News: पशु वध और प्रतिबंधित मांस बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज
Sun, 07 Dec 2025 05:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
Updated Sun, 07 Dec 2025 05:48 PM IST
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पशु वध और प्रतिबंधित मांस बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज
180 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस हुआ था बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
पशु वध और प्रतिबंधित मांस बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज
लक्सर। पशु वध और प्रतिबंधित मांस की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी। 18 नवंबर को मखियाली खुर्द गांव के समीप गन्ने के खेत में संरक्षित पशु का कटान किए जाने की सूचना पर गोवंश संरक्षण स्क्वाड और लक्सर कोतवाली पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापा मारकर आरोपी युनूस को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ मौजूद छह आरोपी इंतजार, शेर अली, नसीम, मुरसलीन, आजाद और अजीज भाग निकले थे। पुलिस ने मौके से 180 किलो प्रतिबंधित मांस और धारदार हथियार व पशु अवशेष बरामद किए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में गिरफ्तार आरोपी युनूस की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को गंभीर श्रेणी का बताते हुए मौके से धारदार हथियार, प्रतिबंधित मांस व अवशेष की बरामदगी और आरोपी के मौके से गिरफ्तार होने की दलील देते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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180 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस हुआ था बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
पशु वध और प्रतिबंधित मांस बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज
लक्सर। पशु वध और प्रतिबंधित मांस की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी। 18 नवंबर को मखियाली खुर्द गांव के समीप गन्ने के खेत में संरक्षित पशु का कटान किए जाने की सूचना पर गोवंश संरक्षण स्क्वाड और लक्सर कोतवाली पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापा मारकर आरोपी युनूस को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ मौजूद छह आरोपी इंतजार, शेर अली, नसीम, मुरसलीन, आजाद और अजीज भाग निकले थे। पुलिस ने मौके से 180 किलो प्रतिबंधित मांस और धारदार हथियार व पशु अवशेष बरामद किए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में गिरफ्तार आरोपी युनूस की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को गंभीर श्रेणी का बताते हुए मौके से धारदार हथियार, प्रतिबंधित मांस व अवशेष की बरामदगी और आरोपी के मौके से गिरफ्तार होने की दलील देते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।