फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Bail denied for accused in animal slaughter and seizure of banned meat

Roorkee News: पशु वध और प्रतिबंधित मांस बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 07 Dec 2025 05:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Sun, 07 Dec 2025 05:48 PM IST
विज्ञापन
Bail denied for accused in animal slaughter and seizure of banned meat
पशु वध और प्रतिबंधित मांस बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज
विज्ञापन

180 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस हुआ था बरामद

संवाद न्यूज एजेंसी
पशु वध और प्रतिबंधित मांस बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज

लक्सर। पशु वध और प्रतिबंधित मांस की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी। 18 नवंबर को मखियाली खुर्द गांव के समीप गन्ने के खेत में संरक्षित पशु का कटान किए जाने की सूचना पर गोवंश संरक्षण स्क्वाड और लक्सर कोतवाली पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापा मारकर आरोपी युनूस को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ मौजूद छह आरोपी इंतजार, शेर अली, नसीम, मुरसलीन, आजाद और अजीज भाग निकले थे। पुलिस ने मौके से 180 किलो प्रतिबंधित मांस और धारदार हथियार व पशु अवशेष बरामद किए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में गिरफ्तार आरोपी युनूस की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को गंभीर श्रेणी का बताते हुए मौके से धारदार हथियार, प्रतिबंधित मांस व अवशेष की बरामदगी और आरोपी के मौके से गिरफ्तार होने की दलील देते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed