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Roorkee News: जानलेवा हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Thu, 27 Mar 2025 07:04 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Mar 2025 07:04 PM IST
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Anticipatory bail of the accused of murderous attack rejected
जानलेवा हमले में शामिल आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन पांडेय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के अकौढ़ा खुर्द गांव निवासी अर्जुन ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 11 जनवरी को भाई अनुज पर मुंडाखेड़ा और अकौढ़ा खुर्द गांव के पास विशाल, कार्तिक निवासी मुंडाखेड़ा खुर्द और अन्य साथियों ने गोली चला दी थी। गोली लगने से अनुज घायल हो गया था।
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पुलिस ने विशाल, कार्तिक और शाह आलम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। विवेचना में चौथे आरोपी हर्षित उर्फ रावण और सूरज के नाम भी सामने आए थे। इस बीच आरोपी हर्षित की ओर से अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन पांडेय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है
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