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Roorkee News: खनन कारोबार में धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sat, 03 Oct 2026 05:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Sat, 03 Oct 2026 05:59 PM IST
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Accused in mining business fraud denied anticipatory bail
42.50 लाख की आरसी जारी होने पर वादी ने दर्ज कराई है प्राथमिकी
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अदालत से.....

लक्सर। खनन कारोबार में कूटरचना कर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुसार, भिक्कमपुर निवासी अमित भारद्वाज ने न्यायालय के माध्यम से लक्सर कोतवाली में आरोपी संदीप चौधरी निवासी रायपुर, देहरादून के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें वादी ने बताया कि, उनके नाम 28 मई 2019 को खनन पट्टे की अनुमति जारी हुई थी। 18 जून को वर्क ऑर्डर मिलने के बाद 24 जून को उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस बीच आरोपी की ओर से खनन अनुमति में कूटरचना कर गलत जीएसटी नंबर का इस्तेमाल कर अवैध खनन किया गया। प्रशासन की ओर से 42.5 लाख की आरसी जारी होने पर उन्हें इसका पता लगा। मामले में आरोपी संदीप की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर बताया गया कि सभी आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं। उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि लगाए गए आरोप गंभीर हैं। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी अलग - अलग थानो में मामले दर्ज हैं। उन्होंने आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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चोरी के मामले में संलिप्तता के आरोपी को अग्रिम जमानत

मुंडाखेड़ा कलां गांव में 30 अगस्त की रात हुई थी वारदात

संवाद न्यूज एजेंसी

लक्सर। मुंडाखेड़ा कलां गांव में ग्रामीण के घर हुई लाखों की चोरी के मामले में संलिप्तता के आरोपी को न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। घटना में पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी का नाम सामने आया था।
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अभियोजन के अनुसार, वादी प्रेम सिंह की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 30 अगस्त की रात को चोरों ने उनके घर में घुसकर लाखों के आभूषण और 90 हजार की नकदी चोरी की थी। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी आशीष निवासी मुंडाखेड़ा और ललित निवासी अकौढ़ा को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में घटना में आरोपी सौरभ की संलिप्तता सामने आई थी। इस बीच आरोपी सौरभ की ओर से स्वयं पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को मामले में झूठा फंसाए जाने की आशंका जताई। आरोपी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष ने पूछताछ में आरोपी की घटना में संलिप्तता सामने आने और अपराध को गंभीर बताते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
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