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Roorkee News: जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर 43 लाख रुपये हड़पे
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गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति से जमीन के नाम पर 43 लाख रुपये हड़प लिए गए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब आरोपी पक्ष से रुपये वापस मांगे तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब निवासी अरविंद कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने अनाज मंडी में एक दुकान और गोदाम सुखदेव नगर रुड़की निवासी संजीव मेहंदीरत्ता और उसकी पत्नी पूजा मेहंदीरत्ता से खरीदा था। दुकान और गोदाम की पैमाइश 1830 वर्ग फुट है। इसका सौदा 67.20 लाख रुपये में तय हुआ था। इसके बैनामे की तिथि 22 मई 2024 तय की गई थी।
यह पूरी रकम चेक और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से दिए थे। उसी दिन संजीव और उसकी पत्नी पूजा ने अरविंद से कहा था कि 17 लाख और 7.20 लाख रुपये में 179.44 वर्ग फुट जगह का बैनामा करा लीजिए। दंपती ने घर में विवाद का बहाना बनाकर बताया कि बकाया राशि 43 लाख रुपये उनके ऊपर रहने और बाकी का 1650.56 वर्ग फुट जगह का बैनामा कुछ दिन बाद करने की बात कही।
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इस बात पर अरविंद ने भरोसा कर लिया तो संजीव मेहंदीरत्ता और उसके भाई अंशुल मेहंदीरत्ता ने 179.44 वर्ग फुट का बैनामा करा दिया। तब से अरविंद लगातार बची हुई जगह का बैनामा कराने की मांग करता रहा या फिर 43 लाख रुपये वापस करने की मांग करता रहा लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। इसके बाद अरविंद को शक हुआ तो वह संजीव और पूजा के पास दुकान के बैनामे की बात करने गया।
आरोप लगाया कि दंपती ने बैनामा किसी ओर को दे दिया और रकम देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने पैसे मांगने की बात पर जान से मरवा देने की धमकी दे डाली। पीड़ित अरविंद से आरोपी दंपती संजीव और पूजा ने धोखाधड़ी कर 43 रुपये हड़प लिए। वहीं इस मामले में कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्य पाल ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब निवासी अरविंद कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने अनाज मंडी में एक दुकान और गोदाम सुखदेव नगर रुड़की निवासी संजीव मेहंदीरत्ता और उसकी पत्नी पूजा मेहंदीरत्ता से खरीदा था। दुकान और गोदाम की पैमाइश 1830 वर्ग फुट है। इसका सौदा 67.20 लाख रुपये में तय हुआ था। इसके बैनामे की तिथि 22 मई 2024 तय की गई थी।
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यह पूरी रकम चेक और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से दिए थे। उसी दिन संजीव और उसकी पत्नी पूजा ने अरविंद से कहा था कि 17 लाख और 7.20 लाख रुपये में 179.44 वर्ग फुट जगह का बैनामा करा लीजिए। दंपती ने घर में विवाद का बहाना बनाकर बताया कि बकाया राशि 43 लाख रुपये उनके ऊपर रहने और बाकी का 1650.56 वर्ग फुट जगह का बैनामा कुछ दिन बाद करने की बात कही।
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इस बात पर अरविंद ने भरोसा कर लिया तो संजीव मेहंदीरत्ता और उसके भाई अंशुल मेहंदीरत्ता ने 179.44 वर्ग फुट का बैनामा करा दिया। तब से अरविंद लगातार बची हुई जगह का बैनामा कराने की मांग करता रहा या फिर 43 लाख रुपये वापस करने की मांग करता रहा लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। इसके बाद अरविंद को शक हुआ तो वह संजीव और पूजा के पास दुकान के बैनामे की बात करने गया।
आरोप लगाया कि दंपती ने बैनामा किसी ओर को दे दिया और रकम देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने पैसे मांगने की बात पर जान से मरवा देने की धमकी दे डाली। पीड़ित अरविंद से आरोपी दंपती संजीव और पूजा ने धोखाधड़ी कर 43 रुपये हड़प लिए। वहीं इस मामले में कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्य पाल ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।