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सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को बीस साल की सजा

Mon, 20 Dec 2021 08:17 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 20 Dec 2021 08:17 PM IST
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20 years imprisonment for raping step daughter
नाबालिग सौतेली बेटी को घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के वाले पिता को कोर्ट ने बीस साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी नाबालिग लड़की ने आठ अगस्त 2020 को अपने सौतेले पिता पर घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि पिता मारपीट कर घर में ही बंधक बनाकर रखता था। झबरेड़ा पुलिस ने नौ अगस्त को दुष्कर्म और पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद लड़की के सौतेले पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था। तभी से यह मामला एटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में चल रहा था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सौतेला पिता को दोषी करार दिया है। साथ ही बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा अधालत ने जुर्माने की राशि में से पीड़िता को 30 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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