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महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 20 हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 15 Apr 2019 10:42 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 15 Apr 2019 10:42 PM IST
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महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 20 हजार रुपये का जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
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उपभोक्ता ने बोलेरो गाड़ी की पूरी कीमत अदा कर खरीदी थी। कंपनी और डीलर की ओर से गाड़ी के कागजात पंजीकृत कराकर नहीं देने से उपभोक्ता परेशान था। उसने जिला उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगाई थी। जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि वह एक माह के भीतर उस गाड़ी का पंजीकरण कराकर दें और क्षतिपूर्ती व वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये भी उपभोक्ता को अदा करें।

उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि ग्राम लखनौता निवासी रमेश चंद ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की बोलेरो गाड़ी अधिकृत डीलर देहरादून प्रीमियर मोटर्स से उसके रुड़की-कलियर रोड स्थित शोरूम से सात लाख 43 हजार सात सौ 50 रुपये की जनवरी 2014 में खरीदी थी। डीलर ने उक्त गाड़ी का पंजीकरण और बीमा कराने के लिए भी वांछित धनराशि उपभोक्ता से ली थी। जिसकी बाबत डीलर ने गाड़ी की डिलीवरी करा दी थी और बिल भी जारी किया था, लेकिन तब से आज तक डीलर और कंपनी ने गाड़ी का पंजीकरण धनराशि वसूलने के बावजूद अस्थाई पंजीकरण भी कराकर उपभोक्ता को नहीं दिया। इसलिए उपभोक्ता गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाया और उसे उपभोक्ता फोरम की शरण में लेनी पड़ी। फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्यगण अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए डीलर और कंपनी को सेवा में कमी के लिए दोषी पाया। इस पर फोरम ने डीलर और कंपनी को एक माह के अंदर गाड़ी का पंजीकरण कराने और वाद व्यय व क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये की धनराशि अदा करने का फैसला सुनाया है।
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