फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   The check bounce accused was found guilty and sentenced

Rishikesh News: चेक बाउंस के अभियुक्त को एक वर्ष की कैद

Wed, 07 Aug 2024 02:58 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 07 Aug 2024 02:58 AM IST
विज्ञापन
The check bounce accused was found guilty and sentenced
न्यायालय सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल वशिष्ठ की अदालत ने चेक बाउंस के अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 10 लाख 50 हजार की धनराशि प्रतिकर के तौर पर परिवादी को देने के आदेश भी दिए हैं।
विज्ञापन


राहुल देव सेमवाल निवासी आदर्श नगर जौलीग्रांट ने 14 मई 2019 को न्यायालय में वाद दायर किया था। राहुल देव ने न्यायालय को बताया कि मधुर विहार अजबुपर खुर्द बंजारावाला निवासी दिनेश प्रकाश बहुगुणा ने आईएसबीटी के समीप एमडीडीए का एक फ्लैट उसे बेचने की बात कही थी।
विज्ञापन




फरवरी 2016 में फ्लैट का सौदा 15 लाख में तय किया गया था। राहुल ने बताया कि अग्रिम राशि के तौर पर उसने दिनेश प्रकाश को 7 लाख का भुगतान किया। लेकिन काफी समय बाद भी दिनेश ने फ्लैट पर कब्जा नहीं दिलाया। राहुल ने बताया कि 24 फरवरी 2019 को जब उसने दिनेश से अपनी अग्रिम भुगतान की गई 7 लाख की धनराशि वापस मांगी तो दिनेश ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के कारगी चौक शाखा का 7 लाख का चेक दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जब चेक खाते में जमा कराया गया तो बैंक ने अपर्याप्त धनराशि कह कर चेक वापस लौटा दिया। इसकी जानकारी दिनेश प्रकाश को भी दी गई। बावजूद इसके दिनेश ने धनराशि वापस नहीं की। जिस पर उसे मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल वशिष्ठ की अदालत ने दिनेश प्रकाश बहुगुणा को दोष सिद्ध पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 10 लाख 50 हजार की धनराशि प्रतिकर के तौर पर परिवादी को देने के आदेश भी दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed