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Rishikesh News: चेक बाउंस पर तीन माह का सश्रम कारावास

Wed, 18 Oct 2023 12:12 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 18 Oct 2023 12:12 AM IST
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The accused was found guilty and sentenced to three
न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला की अदालत ने चेक बांउस की अभियुक्ता को दोष सिद्ध पाते हुए तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्ता पर चार लाख पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसमें से चार लाख 48 हजार परिवादनी को प्रतिकर के रूप में देने होंगे। जबकि दो हजार की धनराशि जुर्माने के तौर पर राजकोष में जमा करना होगी।
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जुर्माना न भुगतने पर 15 दिन पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। खैरीखुर्द श्यामपुर निवासी अंजू दास ने 20 फरवरी 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला की अदालत में वाद दायर किया था। अंजू दास ने बताया था कि उसने खैरीकलां निवासी सुनीता पत्नी गुरुदेव सिंह को 30 अगस्त 2017 को दो लाख की धनराशि उधार दी थी। उसके बाद 7 अक्तूबर 2017 को सुनीता ने फिर दो लाख रुपये उधार मांगे। उधार वापस मांगने पर सुनीता ने उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की शाखा का चार लाख का चेक दिया। जब उसने चेक बैंक में जमा किया तो बैंक ने खाते में अपर्याप्त धनराशि होने की बात कह कर चेक लौटा दिया। अंजू ने बताया कि चेक बाउंस होने की जानकारी देने के बाद भी सुनीता ने धनराशि नहीं लौटाई।
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