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तीर्थनगरी में अवैध पशु कटान और बिक्री पर सचिव और आयुक्त को नोटिस

Fri, 01 Apr 2022 01:12 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 01 Apr 2022 01:12 AM IST
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Notice to Secretary and Commissioner on illegal animal slaughter and sale
ऋषिकेश। तीर्थनगरी ऋषिकेश और मुनिकीरेती निकाय के प्रतिबंधित क्षेत्र में मीट की दुकानों में अवैध पशु कटान और नियम विरुद्ध लाइसेंस जारी करने पर पशु क्रूरता निवारण समिति ने सचिव खाद्य सुरक्षा और नगर निगम के ऋषिकेेश के मुख्य नगर आयुक्त को नोटिस दिया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के आदेश की अवहेलना आरोप लगाया गया है।
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मुख्य नगर आयुक्त ऋषिकेश गिरीश चंद गुणवंत और सचिव खाद्य सुरक्षा डॉ. पंकज कुमार पांडेय को भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि ऋषिकेश के इंदिरानगर क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र में मीट की 35 दुकानें संचालित की जा रही हैं। इन दुकानों में अवैध पशु कटान किया जा रहा है। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में मांसाहारी भोजन और उत्पाद बेचे और परोसे जा रहे हैं। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने मीट की दुकानों के संचालकों को नियम विरुद्ध लाइसेंस भी जारी कर दिए। पशु क्रूरता निवारण समिति ने 16 मार्च 2022 को नगर निगम की टीम के साथ इंदिरा नगर क्षेत्र में मीट की 11 दुकानों का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान दुकानों में बकरे और मुर्गे काटे जा रहे थे। समिति की सदस्य रुबीना नितिन अय्यर ने कहा कि नगर निगम के गठन के बाद जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने नगर निगम की एनओसी के बिना 2021-21 में नियम विरुद्ध लाइसेंस जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में स्लाटर हाउस नहीं हैं, ऐसे में दुकानों के अंदर पशुओं का वध करना पशु क्रूरता की श्रेेणी में आता है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और मुनिकीरेती में जितनी भी मीट की दुकानें नियम विरुद्ध संचालित हो रही हैं, वे बंद कराई जाएंगी। दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
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