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दुर्घटना में आरोपी चालक को छह माह का कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला/ऋषिकेश
Updated Thu, 10 Dec 2015 02:10 AM IST
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चार साल पहले तेेज गति और लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए एक स्कूली बच्चे को मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी चालक को दोषी करार दे दिया गया। न्यायालय ने चालक को छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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घटना 19 फरवरी 2011 को हरिद्वार-ऋषिकेश हाईवे की है। तुलसी विहार, गुमानीवाला निवासी मीतू गुप्ता पत्नी राकेश गुप्ता गली नंबर दो में स्थित ब्राइट पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले अपने छह वर्षीय बेटे अक्षय को छुट्टी पर लेने आईं थी। घर लौटने के लिए वह बेटे के साथ हाईवे के किनारे वाहन का इंतजार कर रहीं थी, तभी ऋषिकेश की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्चे को चपेट में ले लिया।
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हादसे में उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने आईडीपीएल चौकी में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश पैन्यूूली ने बताया कि मंगलवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोष साबित होने पर अदालत ने चालक को छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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