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ट्रेन से हाथी की मौत मामले में चालक-सहचालक पर केस दर्ज
रायवाला।
Updated Mon, 17 Oct 2016 12:12 AM IST
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मोतीचूर रेंज में दून-हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और वन्य जीव को टक्कर मारने के मामले में मोतीचूर रेंज कार्यालय में ट्रेन चालक और सह चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वन विभाग अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है।
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राजाजी टाईगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से होकर गुजर रहे देहरादून-हरिद्वार ट्रैक पर 15 अक्तूबर की सुबह साढ़े चार बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक जंगली हाथी घायल हो गया था। इसके बाद घायल हाथी ट्रैक के समीप ही लेट गया था। हाथी वहां से खड़ा नहीं हो पाया। इस ट्रैक से गुजरने वाली अन्य ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। काफी मशक्कत के बाद हाथी को रेस्क्यू कर ट्रैक से किनारे किया गया। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई थी लेकिन आठ घंटे बाद हाथी ने दम तोड़ दिया था। हाथी की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच हुआ है। राजाजी टाईगर रिजर्व के अधिकारी ट्रैक पर हाथी को टक्कर मारने के मामले में ट्रेन चालक और सह चालक को प्रथमदृष्टया दोषी मान रहे हैं। मोतीचूर रेंज अधिकारी महेंद्र गिरि गोस्वामी ने बताया कि वन्य जीव बाहुल्य परिक्षेत्र में निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज गति से ट्रेन चलाने पर चालक और सह चालक के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
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