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Rishikesh News: हरियाणा के पर्यटक से मारपीट के आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 14 Jun 2026 02:07 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 14 Jun 2026 02:07 AM IST
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Bail denied to accused of assaulting Haryana tourist
हरियाणा के पर्यटकों के साथ मारपीट के आरोपी की जमानत अर्जी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद बर्मन की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी बीते 22 मई से जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। बीते 20 मई को काले की ढाल के समीप कुछ असामाजिक तत्वों ने हरियाणा के पर्यटकों के साथ मारपीट की थी। असामाजिक तत्वों ने एक पर्यटक को नग्न कर बुरी तरह से पीटा था। पीड़ित पर्यटक के दोस्त की शिकायत पर पुलिस ने पांच नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तार एक आरोपी नरेश कश्यप ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद बर्मन की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 12 जून को अदालत ने आरोपी नरेश कश्यप के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अदालत ने माना कि मामला गंभीर प्रवृत्ति का है और जमानत के लिए आधार पर्याप्त नहीं हैं।
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