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दहेज के मामले में ससुरालियों पर आरोप सिद्ध

Sat, 19 Dec 2020 12:53 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 19 Dec 2020 12:53 AM IST
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Accused on in-laws in dowry case proved
ऋषिकेश। तुलसी विहार गुमानीवाला में विवाहिता की मौत के मामले में न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में विवाहिता के ससुराल पक्ष के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है। 21 दिसंबर को अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में सजा सुनाई जाएगी।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता की शादी वर्ष 2006 में तुलसी विहार गुमानीवाला निवासी राजेश तनेजा के साथ हुई थी। वर्ष 2013 में विवाहिता की मौत हो गई थी। मृतक विवाहिता के पिता ने सुसराल पक्ष पर दहेज के कारण उनकी बेटी को मारने का आरोप लगाया था। पीड़ित पक्ष की ओर से शुक्रवार को न्यायालय में दस गवाह पेश करने पर ससुरालियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ है।
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