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दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त

Thu, 09 Jan 2020 01:21 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jan 2020 01:21 AM IST
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Accused of misdemeanor acquitted
Rape Victim - फोटो : Amar Ujala Graphics
वर्ष 2017 में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने दोषमुक्त किया है। अधिवक्ता दीक्षा गर्ग और रितेश चौहान ने बताया कि 17 जुलाई 2017 को ऋषिकेश निवासी एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी।
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तहरीर में महिला ने एक व्यक्ति पर बेटी को बहला फुसला कर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी योगेश पुत्र चेतराम निवासी झंडुपुरा घनौरा जिला अमरोहा यूपी हाल निवासी गली नंबर आठ शांतिनगर पर पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अधिवक्ताओं ने बताया कि मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत में ट्रालय में आया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। न्यायाधीश रमा पांडेय ने योगेश को दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त किया है।
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