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एनओसी नहीं लेने पर 20 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस
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ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। चारधाम यात्रा की अनौपचारिक रूप से शुरूआत हो चुकी है। इस बीच अग्निशमन विभाग भी सक्रिय हो गया है। अग्निशमन विभाग ने रविवार को रेस्टोरेंट, होटल व विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 20 व्यावसायिक संस्थान ऐसे पाए गए जिन्होंने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लिया है। कई साल से बिना एनओसी के संचालित हो रहे संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है।
अग्निशमन अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि फायर स्टेशन ऋषिकेेश के क्षेत्रांतर्गत देहरादून रोड स्थित टिपटॉप रेस्टोरेंट, होटल चंद्रभागा, मोती महल, स्पर्श गंगा, ऋषभ लॉज, हिमालय, बीटीसी रोड स्थित होटल दिग्विजय, अमन पैलेस, हरिद्वार रोड स्थित गंगा पेइंग गेस्ट हाउस, होटल आकाश गंगा, मेनका, छिद्दरवाला स्थित होटल सम्राट, रायवाला में जायका रेस्टोरेंट, चौहान फैमिली रेस्टोरेंट, होटल च्वाइस, मगन होटल, महर, धरौंदा, संघाई वेडिंग प्वाइंट, भगवान आश्रम में मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं है।
अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त संस्थानों ने विभाग से एनओसी नहीं ली है। ऐसे में चारधाम यात्रा के चलते यहां यात्रियों के आवागमन के दृष्टिगत अग्नि सुरक्षा अति संवेदनशील है। इन सभी को विभाग ने नोटिस थमाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही उक्त सभी प्रतिष्ठानों ने अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बिना अग्नि सुरक्षा इंतजाम के चल रहे प्रतिष्ठान
ऋषिकेश। नगर भर में संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के ही संचालित हो रहे। नियमानुसार निर्माण के दौरान ही एनओसी लेना अनिवार्य होता है। अग्निशमन अधिकारी अर्जुन सिंह का कहना है कि जिन्हें नोटिस जारी किया है उनमें कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो दो साल से संचालित हो रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने एनओसी नहीं ली। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद एक बार पूर्व में भी नोटिस जारी किया जा चुका है। इसी क्रम में दोबारा भी नोटिस जारी किया जा रहा है। यदि इसके बावजूद एनओजी नहीं ली जाती है तो इसकी रिपोर्ट एसडीएम और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भेजी जाएगी।
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अग्निशमन अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि फायर स्टेशन ऋषिकेेश के क्षेत्रांतर्गत देहरादून रोड स्थित टिपटॉप रेस्टोरेंट, होटल चंद्रभागा, मोती महल, स्पर्श गंगा, ऋषभ लॉज, हिमालय, बीटीसी रोड स्थित होटल दिग्विजय, अमन पैलेस, हरिद्वार रोड स्थित गंगा पेइंग गेस्ट हाउस, होटल आकाश गंगा, मेनका, छिद्दरवाला स्थित होटल सम्राट, रायवाला में जायका रेस्टोरेंट, चौहान फैमिली रेस्टोरेंट, होटल च्वाइस, मगन होटल, महर, धरौंदा, संघाई वेडिंग प्वाइंट, भगवान आश्रम में मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं है।
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अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त संस्थानों ने विभाग से एनओसी नहीं ली है। ऐसे में चारधाम यात्रा के चलते यहां यात्रियों के आवागमन के दृष्टिगत अग्नि सुरक्षा अति संवेदनशील है। इन सभी को विभाग ने नोटिस थमाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही उक्त सभी प्रतिष्ठानों ने अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बिना अग्नि सुरक्षा इंतजाम के चल रहे प्रतिष्ठान
ऋषिकेश। नगर भर में संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के ही संचालित हो रहे। नियमानुसार निर्माण के दौरान ही एनओसी लेना अनिवार्य होता है। अग्निशमन अधिकारी अर्जुन सिंह का कहना है कि जिन्हें नोटिस जारी किया है उनमें कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो दो साल से संचालित हो रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने एनओसी नहीं ली। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद एक बार पूर्व में भी नोटिस जारी किया जा चुका है। इसी क्रम में दोबारा भी नोटिस जारी किया जा रहा है। यदि इसके बावजूद एनओजी नहीं ली जाती है तो इसकी रिपोर्ट एसडीएम और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भेजी जाएगी।