अवैध मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन: धारा 163 लागू, बेड़ीनाग में अधिकारियों ने पुलिस के साथ किया फ्लैग मार्च
राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष हिमांशु जोशी के आह्वान पर कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद के विरोध और अन्य मुद्दों पर 9 नवंबर को धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इसके बाद एसडीएम श्रेष्ठ गुनसोला ने नगर क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है
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राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष हिमांशु जोशी के आह्वान पर कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद के विरोध और अन्य मुद्दों पर 9 नवंबर को धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। एसडीएम श्रेष्ठ गुनसोला ने नगर क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। जिलेभर से फोर्स मंगाई गई है। प्रशासन और पुलिस जवानों ने बेड़ीनाग बाजार में फ्लैग मार्च किया। बेड़ीनाग नगर के एक मकान में कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद के विरोध में राष्ट्रीय सेवा संघ ने आवाज मुखर की है।
कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों बेड़ीनाग में धरना-प्रदर्शन भी किया था। इस बीच, सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष हिमांशु जोशी की ओर से नौ नवंबर को जुलूस प्रदर्शन की चेतावनी के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। तहसील प्रशासन की ओर से धारा 163 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था के लिए जिले के विभिन्न थानों ने अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है। शुक्रवार की शाम प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस फोर्स ने नगर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में एसडीएम श्रेष्ठ गुनसोला, एसडीएम गंगोलीहाट यशवीर सिंह, तहसीलदार राजेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार चंद्रपाल सिंह, थानाध्यक्ष महेश जोशी सहित जिले के सभी थानों के थानाध्यक्ष और सैकड़ों पुलिस कर्मी मौजूद रहे। शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास करने पर प्रशासन धारा 163 के तहत कार्रवाई करेगा।
शांति व्यवस्था के लिए बेड़ीनाग में धारा 163 लागू की गई है। प्रदर्शनकारियों को गणेश चौक से तहसील कार्यालय तक जुलूस प्रदर्शन की इजाजत दी जा रही है। जुलूस प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसको देखते हुए पुलिस फोर्स मंगाई गई है। कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
-श्रेष्ठ गुनसोला, एसडीएम बेड़ीनाग।