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Pithoragarh News: चरस तस्करी के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

Wed, 28 May 2025 10:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 28 May 2025 10:20 PM IST
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The culprit of hashish smuggling was sentenced to 20 years of rigorous imprisonment.
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) शंकर राज की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार 22 दिसंबर 2022 को थाना मुनस्यारी में तैनात पुलिस कर्मियों को डिग्री काॅलेज रोड पर परचून की एक दुकान में चरस रखी होने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने दुकान की तलाशी ली तो वहां से 2.5 किलो चरस बरामद हुई। जांच के बाद मामले में दराती खसियाबाड़ा निवासी लक्ष्मण सिंह के खिलाफ मुनस्यारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके खिलाफ स्वापक औषधि की धारा 8 सपठित धारा 20 (बी)(2)(सी) और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया था।
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तब से मामला विशेष सत्र न्यायालय में चल रहा था, जिस पर बुधवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) शंकर राज की अदालत ने पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी लक्ष्मण सिंह को दोष सिद्ध करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
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