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Pithoragarh News: स्मैक तस्करी के दोषियों को दो-दो वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 30 Jul 2026 10:50 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 30 Jul 2026 10:50 PM IST
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Smack smugglers sentenced to two years of rigorous impriSmack smugglers sentenced to two years of rigorous imprisonment eachsonment each
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार 27 अक्तूबर 2021 को कोतवाली चंपावत पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुडियानी निवासी मनोज सिंह उर्फ जमाई (31) के कब्जे से 7.8 ग्राम और डुंगरासेठी निवासी शुभम पांडेय के कब्जे से 6.2 ग्राम स्मैक बरामद की थी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों आरोपियों द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
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