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Pithoragarh News: म्यूल अकाउंट गैंग के सदस्यों को झटका, जमानत याचिका खारिज
Tue, 25 Aug 2026 11:01 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:01 PM IST
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पिथौरागढ़। म्यूल अकाउंट गैंग में शामिल दो आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है। ऐसे में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के इन सदस्यों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
मामले के अनुसार, बीते दिनों साइबर सेल और पुलिस ने साइबर ठगी के लिए उपयोग में लाए जा रहे म्यूल अकाउंट गिरोह के दो सदस्यों बेड़ीनाग के पौस निवासी पवन कुमार (22), और जाड़ापानी, कूलाखेत निवासी प्रियांशु कुमार (22) को गिरफ्तार किया। इनके म्यूल अकाउंट से 1.04 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। तब आरोपियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगोलीहाट की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है।
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मामले के अनुसार, बीते दिनों साइबर सेल और पुलिस ने साइबर ठगी के लिए उपयोग में लाए जा रहे म्यूल अकाउंट गिरोह के दो सदस्यों बेड़ीनाग के पौस निवासी पवन कुमार (22), और जाड़ापानी, कूलाखेत निवासी प्रियांशु कुमार (22) को गिरफ्तार किया। इनके म्यूल अकाउंट से 1.04 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। तब आरोपियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगोलीहाट की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है।
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