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Pithoragarh News: चरस तस्करी के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Mon, 04 Aug 2025 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 04 Aug 2025 10:56 PM IST
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Sentenced to 10 years rigorous imprisonment in a marijuana smuggling case
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। चरस तस्करी के ही एक अन्य मामले में दोषी को तीन वर्ष का कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मामले के अनुसार वर्ष 2019 में जाजरदेवल थाना पुलिस ने मड़मानले निवासी गणेश सिंह कार्की को 770 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसके खिलाफ स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अपराध के विचारण के लिए आरोप पत्र विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि गणेश सिंह से काफी अधिक मात्रा में चरस बरामद हुई है। नशीले पदार्थों का प्रचलन बढ़ने से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं इसलिए दोषी काे अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने दोष सिद्ध गणेश सिंह को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 80 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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चरस तस्करी के एक अन्य मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने दोषसिद्ध को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार सितंबर 2018 में धारचूला के जुम्मा निवासी नवीन सिंह से 400 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी नवीन सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने दोषसिद्ध नवीन सिंह को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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