फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   rape court punishment fine

Pithoragarh News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Wed, 15 Mar 2023 11:33 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 15 Mar 2023 11:33 PM IST
विज्ञापन
rape court punishment fine
पिथौरागढ़। महिला से दुष्कर्म के दोषी को जिला सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह ने 10 साल के कठोर कारावास और 7500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार 28 अगस्त 2021 को गंगोलीहाट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी गोपाल सिंह महरा ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म और मारपीट की। इस मामले में 29 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गंगोलीहाट थाने में आईपीसी की धारा 450, 376, 323, 325 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। यह मामला जिला सत्र न्यायालय में चला।
दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह ने दोष सिद्ध करते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 450 में तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार के जुर्माने की सजा, धारा 323 में छह माह का कठोर कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना, धारा 325 में एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार का जुर्माना, धारा 376(1) में दस वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन


जुर्माने की राशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे। जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा है कि आरोपी के इस कृत्य से पीड़िता के पारिवारिक और सामाजिक आचरण को ठेस पहुंची है। इसलिए पीड़िता को उत्तराखंड में अपराध से पीड़ित सहायता योजना के तहत प्रतिकर दिलाए जाने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed