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Pithoragarh: 16 साल की नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म...दोषी ताऊ को उम्रकैद की सजा, 61 हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 06 Jul 2024 12:12 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़
अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़ Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 06 Jul 2024 12:12 PM IST
सार

Pithoragarh: विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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Life imprisonment to uncle accused of raping niece in pithoragarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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मामले के अनुसार, गंगोलीहाट थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मार्च 2023 में 16 साल की नाबालिग भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। नाबालिग जब पेट दर्द की शिकायत पर अपनी मां के साथ जांच के लिए बेड़ीनाग अस्पताल गई तो उसके गर्भवती होने का पता चला। नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंगोलीहाट थाने में आईपीसी की धारा 323, 506, 376 (2) पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकरराज के न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने दोष सिद्ध करार देते हुए दया किशन को सजा सुनाई। यदि दोष सिद्ध जुर्माने की राशि देता है तो उसमें से 55 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के लिए रूप में दिए जाएंगे।
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किस धारा में कितनी सजा :

  • धारा 376 (2) (आई) (एन) (3) के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। दोष सिद्ध की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
  • धारा 506 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
  • आईपीसी की धारा 323 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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