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Pithoragarh News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 10 माह कारावास

Sat, 03 Oct 2026 11:31 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 03 Oct 2026 11:31 PM IST
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Key role of 10 months
चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी काजल रानी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को 10 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 24 नवंबर 2022 को टनकपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान चंपावत निवासी कुलदीप जोशी (26) को 250 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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