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पेयजल योजना में सीवर छोड़ने पर ठेकेदार को तीन माह की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2019 10:36 PM IST
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Contractor jailed for leaving sewer in drinking water scheme
नगर की ठुलीगाड़ पेयजल योजना में सैनिक अस्पताल का सीवर छोड़ने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने ठेकेदार को तीन माह की जेल और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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पिथौरागढ़ नगर को ठुलीगाड़ से पानी की सप्लाई की जाती है। एक वर्ष पहले इस योजना से दूषित पानी की सप्लाई होने से कई लोग बीमार पड़ गए थे। शिकायत होने पर जब जल संस्थान, प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त जांच की तो ठुलीगाड़ के पेयजल स्रोत में सेना के अस्पताल का सीवर छोड़ने का मामला सामने आया। इससे शहर में हड़कंप मच गया था। मामले में फरवरी 2018 में जल संस्थान के अभियंता विशाल कुमार ने ठेकेदार लक्ष्मी दत्त के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर की अदालत में चला। राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने पैरवी की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अभियुक्त लक्ष्मी दत्त को धारा 277 के आरोप में दोषी सिद्ध करते हुए तीन माह के कारावास की सजा और पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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