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Pithoragarh News: चरस तस्कर को 14 वर्ष का कठोर कारावास और डेढ़ लाख का अर्थदंड

Fri, 26 May 2023 11:13 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 26 May 2023 11:13 PM IST
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Charas smuggler gets 14 years rigorous imprisonment
प्रतीकात्मक - फोटो : गरुड़ की दिव्यांग हिमांशी परिहार
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्कर को 14 साल के कठोर कारावास और 1,50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर चार साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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18 जनवरी 2017 को एसओजी और पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गंगोलीहाट में ग्वासीकोट निवासी प्रदीप कुमार को एक किलो 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ गंगोलीहाट थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 15 अप्रैल 2017 को यह मामला विशेष सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ में प्रस्तुत किया गयचा। 26 मई 2023 को विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध करते हुए अभियुक्त प्रदीप कुमार को 14 वर्ष का कठोर कारावास और 1,50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को चार वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त से एक किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई है। यह व्यावसायिक मात्रा से अधिक है। दोषसिद्ध ने पूरे समाज के लिए एक अति गंभीर अपराध किया है। इसलिए दोषसिद्ध को यह दंड देना न्यायोचित होगा। अभियुक्त की पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस कारावास की सजा में समायोजित की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने पैरवी की।
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