{"_id":"6637bc338ce957de9d04a334","slug":"ban-on-burning-garbage-and-stubble-for-one-week-pithoragarh-news-c-230-1-shld1024-112965-2024-05-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pithoragarh News: एक सप्ताह तक कूड़ा और पराली जलाने पर प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pithoragarh News: एक सप्ताह तक कूड़ा और पराली जलाने पर प्रतिबंध
Sun, 05 May 2024 10:34 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sun, 05 May 2024 10:34 PM IST
विज्ञापन
पिथौरागढ़। लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने एक सप्ताह तक कूड़ा, अपशिष्ट पदार्थ और कृषि भूमि में पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम रीना जोशी ने बताया कि इस समय वनाग्नि की अत्यधिक घटनाएं घटित हो रही है जिससे वन संपदा को अत्यधिक क्षति पहुंची है।
उन्होंने कहा है कि वनाग्नि की रोकथाम और वनों की सुरक्षा के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामीण, वन और उसके निकटतम क्षेत्र अंतर्गत कूड़ा व अन्य अपशिष्ट पदार्थों सहित कृषि भूमि में पराली जलाने पर एक सप्ताह तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम ने जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, निकायों के अधिशाषी अधिकारियों, और सभी वन क्षेत्राधिकारियों को इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
विज्ञापन
उन्होंने कहा है कि वनाग्नि की रोकथाम और वनों की सुरक्षा के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामीण, वन और उसके निकटतम क्षेत्र अंतर्गत कूड़ा व अन्य अपशिष्ट पदार्थों सहित कृषि भूमि में पराली जलाने पर एक सप्ताह तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम ने जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, निकायों के अधिशाषी अधिकारियों, और सभी वन क्षेत्राधिकारियों को इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
विज्ञापन