फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Bail granted to the accused in the case registered at Banbasa

Pithoragarh News: बनबसा में दर्ज मामले में आरोपी की जमानत मंजूर

Mon, 24 Aug 2026 11:30 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 24 Aug 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Bail granted to the accused in the case registered at Banbasa
चंपावत। सिविल जज (सीनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि गोयल की अदालत ने आरोपी सागर मूलचंद राठौर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
विज्ञापन

थाना बनबसा में ए विंग 306 रिद्धि सिद्ध अपार्टमेंट थाना नालासोपारा जिला पालघर मुंबई निवासी सागर मूलचंद राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को आरोपी की ओर से सिविल जज (सीनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत अर्जी दी गई।

अर्जी में उसने कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। बावजूद इसके उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। उसने जमानत मिलने पर न्यायालय की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन करने की बात कही। इस पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed