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Pithoragarh News: बनबसा में दर्ज मामले में आरोपी की जमानत मंजूर
Mon, 24 Aug 2026 11:30 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Mon, 24 Aug 2026 11:30 PM IST
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चंपावत। सिविल जज (सीनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि गोयल की अदालत ने आरोपी सागर मूलचंद राठौर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
थाना बनबसा में ए विंग 306 रिद्धि सिद्ध अपार्टमेंट थाना नालासोपारा जिला पालघर मुंबई निवासी सागर मूलचंद राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को आरोपी की ओर से सिविल जज (सीनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत अर्जी दी गई।
अर्जी में उसने कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। बावजूद इसके उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। उसने जमानत मिलने पर न्यायालय की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन करने की बात कही। इस पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर दी।
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थाना बनबसा में ए विंग 306 रिद्धि सिद्ध अपार्टमेंट थाना नालासोपारा जिला पालघर मुंबई निवासी सागर मूलचंद राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को आरोपी की ओर से सिविल जज (सीनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत अर्जी दी गई।
अर्जी में उसने कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। बावजूद इसके उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। उसने जमानत मिलने पर न्यायालय की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन करने की बात कही। इस पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर दी।
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