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नाबालिग से शादी करने पर एक गिरफ्तार, एक नाबालिग का विवाह रुकवाया
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बेड़ीनाग/पिथौरागढ़। नाबालिग से शादी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवा दिया।
तहसील बेड़ीनाग के राजस्व क्षेत्र के रीठा ठिठौली, रैतोली निवासी 36 वर्षीय एक व्यक्ति के नाबालिग से विवाह करने का मामला पिथौरागढ़ पुलिस के पास आया था। इस मामले में आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नौ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रहीं महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू ने नाबालिग से शादी करने के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
वहीं, बेड़ीनाग तहसील क्षेत्र में ही एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवाया है। बाल विकास अधिकारी ने दिगतोली गांव निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ बेड़ीनाग थाने में शिकायत की। कहा कि व्यक्ति अपने बेटे की शादी बगीचा निवासी नाबालिग लड़की से करा रहा है। एसपी लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष हेम तिवारी, हाईवे पेट्रोल यूनिट प्रभारी रविंद्र पांगती और अन्य पुलिसकर्मियों ने लड़के के घर जाकर दोनों परिवारों की काउंसिलिंग की और बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी दी। बताया कि नाबालिग का विवाह कानूनन अपराध है। दोनों परिवारों के गलती स्वीकारते हुए लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करने संबंधी सहमति पत्र दिया।
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तहसील बेड़ीनाग के राजस्व क्षेत्र के रीठा ठिठौली, रैतोली निवासी 36 वर्षीय एक व्यक्ति के नाबालिग से विवाह करने का मामला पिथौरागढ़ पुलिस के पास आया था। इस मामले में आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नौ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रहीं महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू ने नाबालिग से शादी करने के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
वहीं, बेड़ीनाग तहसील क्षेत्र में ही एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवाया है। बाल विकास अधिकारी ने दिगतोली गांव निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ बेड़ीनाग थाने में शिकायत की। कहा कि व्यक्ति अपने बेटे की शादी बगीचा निवासी नाबालिग लड़की से करा रहा है। एसपी लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष हेम तिवारी, हाईवे पेट्रोल यूनिट प्रभारी रविंद्र पांगती और अन्य पुलिसकर्मियों ने लड़के के घर जाकर दोनों परिवारों की काउंसिलिंग की और बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी दी। बताया कि नाबालिग का विवाह कानूनन अपराध है। दोनों परिवारों के गलती स्वीकारते हुए लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करने संबंधी सहमति पत्र दिया।
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